Private Employees News Today 2023 : फरवरी में कर्मचारियों को मिल सकती है ये खुशखबरी, होगा बड़ा मुनाफ़ा! जानिए ताजा अपडेट क्या है

Private Employees News Today 2023 : वर्तमान में, सरकारी कर्मचारी आईटी अधिनियम की धारा 80CCD(2) के तहत NPS में मूल वेतन के 14% तक की बढ़ी हुई कटौती के पात्र हैं। फिलहाल निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यह सीमा केवल 10 फीसदी है।

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Private Employees News Today 2023

आज मंगलवार 31 जनवरी 2023 को संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है, जो 6 अप्रैल तक चलेगा और कुल 27 बैठकें होंगी. आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी, जिसके बाद बुधवार, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार का आम बजट पेश करेंगी, जिसमें हर वर्ग को वोट मिलने की उम्मीद है. उपहार। खबर है कि सरकारी कर्मचारियों की तरह प्राइवेट कर्मचारियों को भी इसमें बड़ा तोहफा मिल सकता है।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कर्मचारियों को मिलने वाली टैक्स कटौती की सीमा को बढ़ाया जा सकता है. यह सरकारी कर्मचारियों के बराबर होने का अनुमान है। ऐसी संभावना है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की सीमा को सरकारी कर्मचारियों के बराबर बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जा सकता है।

क्या होगा इसका फायेदा दखे

जानकारों का मानना ​​है कि इससे निजी कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट की योजना बनाने में मदद मिलेगी. हाल ही में Zee Business के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने भी वित्त मंत्री से NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए डिडक्शन लिमिट 10% से बढ़ाकर 14% करने की मांग की थी.

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वर्तमान में, सरकारी कर्मचारी आईटी अधिनियम की धारा 80CCD(2) के तहत NPS में मूल वेतन के 14% तक की बढ़ी हुई कटौती के पात्र हैं। फिलहाल निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यह सीमा केवल 10 फीसदी है।

एनपीएस(NPS) को इस तरीके से समझे

  • नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के तहत संचालित नेशनल पेंशन सिस्टम सरकार द्वारा संचालित एक निवेश योजना है।
  • यह सब्सक्राइबर को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में पसंदीदा आवंटन तय करने का विकल्प देता है।
  • NPS दो प्रकार के खाते Tier-I और Tier-II प्रदान करता है।
  • यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2004 में शुरू की गई थी।
  • यह एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत योजना है। यह पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित है।
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