नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बीफार्मा (B Pharma) संबंधित जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि अब बदलाव होने के कारण अब मेडिकल (medical) लाइन में कक्षा बारहवीं पास भी कर सकेंगे आज हम आपको बीफार्मा संबंधित जानकारी देने वाले हैं क्योंकि अब बी फार्मा में की जरूरत नहीं अगर आप मेडिकल स्टोर (medical store) खोलना चाहते हैं। तो उसमें बी फार्मा यार लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको 1 वर्ष का अनुभव होना बहुत जरूरी है। अगर आप भी मेडिकल स्टोर (medical store) खोलना चाहते हैं तो इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़े। तथा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।
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अब मेडिकल के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है
सभी उम्मीदवारों को बता दूं की अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग्स ऐक्ट के मेडिकल (medical) डिवाइस के बहुत से नियमों में बदलाव किया गया है। तथा इन नियम के तहत अब कोई भी उम्मीदवार जो कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण कर चुका है अब वह भी कर पाएगा मेडिकल कोर्स (medical cores)की तैयारी, वह भी अब दवाई खरीदने बेच सकता है। क्योंकि आप सभी को बता दूं कि अगर कोई इससे पहले मेडिकल लाइन में काम करना चाहता था तो उन्हें फॉमसिस्ट की ड्रिग्री लेनी होती थी। लेकिन अब उन्हें इसकी जरुरत नहीं होगी और साथ ही अब इसके लिए लाइसेंस बनवाने की भी जरुरत नहीं होगी। बिना लाइसेंस के भी वे ये व्यवसाय कर सकते हैं। मेडिकल (medical) डिवाइसों की बिक्री के लिए केवल पंजीकरण कराना होगा।
1 वर्ष का अनुभव जरूरी
प्रिय सभी उम्मीदवारों को बता दें की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से नियमों में बहुत बड़े बदलाव को लेकर कहा गया है। कि कक्षा बारहवीं पास करके केवल कोई भी उम्मीदवार इस व्यवसाय में अपनी नीव रख सकता है। लेकिन जो उम्मीदवार मेडिकल स्टोर (medical store) या अन्य मेडिकल से संबंधित कोई कार्य करना चाहता है तो उसके पास 1 वर्ष का अनुभव होना बहुत मान्य है। चिकित्सा उपकरण 2017 के नियम में संशोधन के साथ खरीद और बिक्री के लिए बिना लाइसेंस की अनुमति दे दी है। अब बारहवीं पास युवाओं के लिए बहुत सुनहरा मौका लेकर आया है।

कोरोना वायरस (covid-19) के दौरान चिकित्सा उपकरण व्यापार में विनियमन का अभाव दिखाई देने से इलाज में समस्या आई थी। कोरोनावायरस (covid-19) के दौरान मेडिकल स्टोर (medical store) ओपन बहुत से नकली प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे और उनके प्रिंट रेट भी ज्यादा लिए जा रहे थे। प्रिवेंटिव वियर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, संजीव रिलहान ने कहा कि इस नियम में बदलाव के साथ मेडिकल का व्यापार आसानी से किया जा सकेगा। और बाजार में इन चीजों की कमी महसूस नहीं होगी।
अगर कोई भी युवा उम्मीदवार अपना व्यवसाय करना चाहते हैं। तो आपको अपने राज्य के रेगुलेटर के पास पंजीकरण कराना होगा। इस पंजीकरण के बाद आप डॉग्नोस्टिक्स, ऑक्सीमीटर, इंफ्रा-रेड थर्मामीटर और पीपीई (PPE) जैसी चीजों को सेल कर सकेगे। आप सभी उम्मीदवारों को बता दें कि भारत दुनिया भर में चिकित्सा उपकरणों के लिए शीर्ष 22 बाजारों में शामिल है। आईबीईएफ (IBEF)का अनुमान है कि बाजार के 2025 में 41% सीएजीआर (CAGR) से बढ़कर 51.89 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2020 में 69,161 करोड़ डॉलर (11.66 अरब डॉलर) था।
प्रिय साथियों आज आपको हमने मेडिकल कोर्स से संबंधित जानकारी देते हुए बताया। कि अब मेडिकल स्टोर खोलने में बी फार्मा (B Pharma) या लाइसेंस की जरूरत नहीं अब मेडिकल स्टोर (medical store)खोलने के लिए सिर्फ 1 वर्ष का अनुभव होना बहुत जरूरी है और आप भी खोल सकते हैं। मेडिकल स्टोर (medical store)अगर आप भी मेडिकल स्टोर (medical store)खोलना चाहते हैं। तो इस पोस्ट को जरूर पढ़ें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें।
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प्रिय दोस्तों आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी तथा इस जानकारी को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें धन्यवाद!!!!!!!!!
