राष्ट्रपति || President

 President || राष्ट्रपति 

 

    संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है . संघ की कार्यपालिका मेंराष्टपति , उप -राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री , मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते है .

   राष्ट्रपति , भारत का राज्य प्रमुख होता है . वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है .

 

राष्ट्रपति का निर्वाचन :

राष्ट्रपति का निर्वाचनजनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नही बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है . इसमें निम्न लोग शामिल होते है :

  1. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य .
  2. राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य .
  3. केन्द्रशासित प्रदेशो दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य .

    इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य , राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य , राज्य विधानपरिषदों के सदस्य और दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नही लेते है . जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नही कर सकते है . उस स्थिति में भे जबकि विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व न  हुआ हो . 

      संविधान में यह प्रावधान हैकीराष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व सामान रूप से हो, साथ ही राज्यों तथा संघ के मध्य भे समानता हो . इसे प्राप्त करने के लिय , राज्य विधानसभाओं तथा संसद केप्रत्येकसदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित होती है –

  1. प्रत्येक विधान सभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या , उस राज्य की जनसँख्या को , उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है .
  2. संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या , सभी राज्यों के विधायकों की मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की सख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है .

        राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है .

President 2B 2B 25E0 25A4 25B0 25E0 25A4 25BE 25E0 25A4 25B7 25E0 25A5 258D 25E0 25A4 259F 25E0 25A5 258D 25E0 25A4 25B0 25E0 25A4 25AA 25E0 25A4 25A4 25E0 25A4 25BF 2B 25281 2529 1

 

अहर्ताए , शपथ  और शर्ते :

       राष्ट्रपति के चुनाव के लिए व्यक्ति की निम्न शर्तों को पूर्ण करना आवश्यक है –

  1. वह भारत का नागरिक हो .
  2. वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चूका हो .
  3. वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो .
  4. वह सघ सरकार में या किसी राज्य सरकार में या किसी स्थानीय प्राधिकरण में या किसी सार्वजानिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ण हों . एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उप राष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ या राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नही माना जाता है . इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए योग्य उमीदवार होता है .

 

 इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मेदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक व् 50 अनुमोदक होने चाहिए . प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15000 रूपये की जमानत राशी जमा करता है .यदि उम्मीदवार कुल डाले गये मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो यह राशी जब्त हो जाती है . 1997 में इसे बढ़ा दिया गया ताकि उन उम्मीदवारों को हतोत्साहित किया जा सके जो गंभीरता से चुनाव नही लड़ते है.

राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान :

राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान लेता है . अपनी शपथ में राष्ट्रपति शपथ लेता है , मैं –

  1. श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा .
  2. संविधान और विधि का परिरक्षण , संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा .
  3. भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा .

 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है .

    अन्य किसी भी व्यक्ति को जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करता है , इसी प्रकार शपथ लेनी होती है .

राष्ट्रपति के पद के लिए शर्ते :

  संविधानद्वाराराष्ट्रपति के पद केलिए निम्नलिखितशर्ते है /-

  1. वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नही होना चाहिए . यदि कोई एसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्यागपत्र देना होगा .
  2. वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नही करेगा .
  3. उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास ( राष्ट्रपति भवन ) दिया जाता है .
  4. उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलधियां , भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होंगे .
  5. उसकी उपलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नही किये जाएंगे .

 

 वर्तमान राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रतिमाह है .

President 2B 2B 25E0 25A4 25B0 25E0 25A4 25BE 25E0 25A4 25B7 25E0 25A5 258D 25E0 25A4 259F 25E0 25A5 258D 25E0 25A4 25B0 25E0 25A4 25AA 25E0 25A4 25A4 25E0 25A4 25BF 1


राष्ट्रपति की पदावधि :

      राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5वर्षों तक होती है . हालाँकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उप राष्ट्रपति को दे सकता है . इसके अलावा उसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व महाभियोग चलाकर भी उसके पद से हटाया जा सकता है .

      राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति पुन : निर्वाचित हो सकता है . वह कितनी ही बार पुन : निर्वाचित हो सकता है हालाँकि अमेरिका में एक व्यक्ति दो बार से अधिक राष्ट्रपति नही बन सकता है .

राष्ट्रपति पर महाभियोग :

राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन करने परमहाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है . हालाँकि संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक्य व्याख्यित नही है .

    महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारम्भ किये जा सकते है . इण आरोपून पर सदन के एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नॉटिक देना चाहिए . महाभियोग का प्रस्ताव दो तिहाई बहुमत से पारित होने के पश्चात् यह दुसरे सदन में भेजा जाता है ,, जिसे इस आरोपों की जाँच करनी चैये .  राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है .

राष्ट्रपति के पद की रिक्तता :

  राष्ट्रपति का पद निम्नप्रकार रिक्त हो सकता हो :

  1. 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 
  2. उसके त्यागपत्र देने से 
  3. महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटने पर 
  4. उसकी मृत्यु पर 
  5. निर्वाचन अवैध घोषित होने पर .

  राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर , उस पर उप राष्ट्रपति बैठता है यदि उप राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपित के पद पर आशीत होता है .

राष्ट्रपति की शक्तिया व कर्तव्य :

राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तिया व् किये जाने वाले कार्य –

  1. कार्यकारी शक्तिया 
  2. विधायी शक्तिया 
  3. वित्तीय शक्तिया 
  4. न्यायिक शक्तिया 
  5. कूटनीतिक शक्तिया 
  6. सैन्य शक्तिया 
  7. आपातकालीन शक्तिया 

राष्ट्रपति की आपात कालीन शक्तियां :

राष्ट्रपति के पास तीन परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तिया है –

  1. राष्ट्रीय आपातकाल ( अनुच्छेद 352 )
  2. राष्ट्रपति शासन  ( अनुच्छेद 356 एवं 365 )
  3. वितीय आपातकाल ( अनुच्छेद 360 )

 

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