President || राष्ट्रपति
संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है . संघ की कार्यपालिका मेंराष्टपति , उप -राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री , मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते है .
राष्ट्रपति , भारत का राज्य प्रमुख होता है . वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है .
राष्ट्रपति का निर्वाचन :
राष्ट्रपति का निर्वाचनजनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नही बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है . इसमें निम्न लोग शामिल होते है :
- संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य .
- राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य .
- केन्द्रशासित प्रदेशो दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य .
इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य , राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य , राज्य विधानपरिषदों के सदस्य और दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नही लेते है . जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नही कर सकते है . उस स्थिति में भे जबकि विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व न हुआ हो .
संविधान में यह प्रावधान हैकीराष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व सामान रूप से हो, साथ ही राज्यों तथा संघ के मध्य भे समानता हो . इसे प्राप्त करने के लिय , राज्य विधानसभाओं तथा संसद केप्रत्येकसदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित होती है –
- प्रत्येक विधान सभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या , उस राज्य की जनसँख्या को , उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है .
- संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या , सभी राज्यों के विधायकों की मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की सख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है .
राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है .
अहर्ताए , शपथ और शर्ते :
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए व्यक्ति की निम्न शर्तों को पूर्ण करना आवश्यक है –
- वह भारत का नागरिक हो .
- वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चूका हो .
- वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो .
- वह सघ सरकार में या किसी राज्य सरकार में या किसी स्थानीय प्राधिकरण में या किसी सार्वजानिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ण हों . एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उप राष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ या राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नही माना जाता है . इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए योग्य उमीदवार होता है .
इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मेदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक व् 50 अनुमोदक होने चाहिए . प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15000 रूपये की जमानत राशी जमा करता है .यदि उम्मीदवार कुल डाले गये मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो यह राशी जब्त हो जाती है . 1997 में इसे बढ़ा दिया गया ताकि उन उम्मीदवारों को हतोत्साहित किया जा सके जो गंभीरता से चुनाव नही लड़ते है.
राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान :
राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान लेता है . अपनी शपथ में राष्ट्रपति शपथ लेता है , मैं –
- श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा .
- संविधान और विधि का परिरक्षण , संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा .
- भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा .
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है .
अन्य किसी भी व्यक्ति को जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करता है , इसी प्रकार शपथ लेनी होती है .
राष्ट्रपति के पद के लिए शर्ते :
संविधानद्वाराराष्ट्रपति के पद केलिए निम्नलिखितशर्ते है /-
- वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नही होना चाहिए . यदि कोई एसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्यागपत्र देना होगा .
- वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नही करेगा .
- उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास ( राष्ट्रपति भवन ) दिया जाता है .
- उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलधियां , भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होंगे .
- उसकी उपलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नही किये जाएंगे .
वर्तमान राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रतिमाह है .
राष्ट्रपति की पदावधि :
राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5वर्षों तक होती है . हालाँकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उप राष्ट्रपति को दे सकता है . इसके अलावा उसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व महाभियोग चलाकर भी उसके पद से हटाया जा सकता है .
राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति पुन : निर्वाचित हो सकता है . वह कितनी ही बार पुन : निर्वाचित हो सकता है हालाँकि अमेरिका में एक व्यक्ति दो बार से अधिक राष्ट्रपति नही बन सकता है .
राष्ट्रपति पर महाभियोग :
राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन करने परमहाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है . हालाँकि संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक्य व्याख्यित नही है .
महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारम्भ किये जा सकते है . इण आरोपून पर सदन के एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नॉटिक देना चाहिए . महाभियोग का प्रस्ताव दो तिहाई बहुमत से पारित होने के पश्चात् यह दुसरे सदन में भेजा जाता है ,, जिसे इस आरोपों की जाँच करनी चैये . राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है .
राष्ट्रपति के पद की रिक्तता :
राष्ट्रपति का पद निम्नप्रकार रिक्त हो सकता हो :
- 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर
- उसके त्यागपत्र देने से
- महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटने पर
- उसकी मृत्यु पर
- निर्वाचन अवैध घोषित होने पर .
राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर , उस पर उप राष्ट्रपति बैठता है यदि उप राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपित के पद पर आशीत होता है .
राष्ट्रपति की शक्तिया व कर्तव्य :
राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तिया व् किये जाने वाले कार्य –
- कार्यकारी शक्तिया
- विधायी शक्तिया
- वित्तीय शक्तिया
- न्यायिक शक्तिया
- कूटनीतिक शक्तिया
- सैन्य शक्तिया
- आपातकालीन शक्तिया
राष्ट्रपति की आपात कालीन शक्तियां :
राष्ट्रपति के पास तीन परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तिया है –
- राष्ट्रीय आपातकाल ( अनुच्छेद 352 )
- राष्ट्रपति शासन ( अनुच्छेद 356 एवं 365 )
- वितीय आपातकाल ( अनुच्छेद 360 )